प्रयागराज : 68500 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज
प्रयागराज : 68500 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज
नई दिल्ली:
UP में 68,500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में पास 4688 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार था. इसके पहले एक पुनर्विचार इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसे आज अदालत ने खारिज कर दिया. इस भर्ती में 40,787 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी लेकिन अब नए सफल हुए अभ्यर्थियों को इंतजार था कि जिला आवंटन में बचे हुए पदों पर उनकी दावेदारी होगी या नए सिरे से सभी अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया जाएगा.
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इस भर्ती में सफल हुए 40787 अभ्यर्थी शिक्षक बन चुके हैं और भर्तियां शुरु होने के 6 महीने के अंदर ही नौकरी करने लगे थे. इन्हें मेरिट के मुताबिक जिला आवंटन किया गया था लेकिन अब नए सफल अभ्यर्थियों का दावा होगा कि उनसे कम मेरिट वाले उनके इच्छित जिलों में तैनात हैं. लिहाजा नए सिरे से जिले का आवंटन किया जाए. वहीं जिला आवंटन को लेकर एक मामला हाईकोर्ट में पहले से ही लंबित है जिसमें अभ्यर्थियों ने जिला आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत की.
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कब आई थी भर्ती
68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का 13 अगस्त को घोषित किया गया था. उस समय परिणाम में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने पर राज्य सरकार ने कई अधिकारियों, कर्मचारियों को निलम्बित करते हुए शासन की तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच में गड़बड़ी की पुष्टि की. उसके बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए 30852 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. कॉपियां राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से जंचवाई गईं. 13 अगस्त को घोषित परिणाम में 41556 अभ्यर्थी सफल थे. जिसमें से 40787 ने ही जिला आवंटन के लिए आवेदन किया था. अब सफल अभ्यर्थियों की संख्या 46244 हो गई है.
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