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ये नियम लागू होने से अब नोएडा और लखनऊ में बंदूक का लाइसेंस DM से नहीं मिलेगा

राजधानी लखनऊ और नोएडा में क्राइम कंट्रोल के लिए योगी सरकार एक अहम नियम लागू करने वाली है. ये नियम है पुलिस कमिश्नर सिस्टम. पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर सहमति बन चुकी है.

Updated on: 13 Jan 2020, 02:06 PM

लखनऊ:

राजधानी लखनऊ और नोएडा में क्राइम कंट्रोल के लिए योगी सरकार एक अहम नियम लागू करने वाली है. ये नियम है पुलिस कमिश्नर सिस्टम. पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर सहमति बन चुकी है. अगर ऐसा होता है तो पुलिस को बहुत से अधिकार मिल जाएंगे. माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग जाएगी. अगर ऐसा होता है तो हथियारों का लाइसेंस देने का वह अधिकार जो अभी तक डीएम के पास होता था वह पुलिस के पास आ जाएगा.

लाइसेंस देने के साथ ही पुलिस के पास जिलाधिकारी के कई अधिकार आ जाएंगे. पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Police Commissionerate System) में कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में कमांड एक ही अफसर के पास होती है. अभी तक दंगे जैसे हालात में फायरिंग के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती थी.

लेकिन पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Police Commissionerate System) में ये अधिकार कमिश्नर के ही पास होंगे. किसी अपराधी को जिला बदर करना, गैंगस्टर लगाना, जुलूस, धरना, प्रदर्शन की इजाजत का अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होगा.

कैबिनेट लगा सकती है मुहर

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक आज है. इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर आज कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है. शनिवार को सीएम आवास पर हुई अहम बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. यहां सीएम ने पुलिस अधिकारियों के साथ कमिश्नर प्रणाली को लेकर मंथन किया.

हरियाणा और गुरुग्राम और मुंबई मॉडल पर चर्चा की गई थी. लखनऊ और नोएडा में इस समय कोई भी SSP नहीं है. ऐसे में लगातार यह चर्चा जोरों पर है कि सरकार बाई सर्कुलेशन पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे. DGP ओपी सिंह ने कहा था कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने को लेकर शासन में मंथन चल रहा है. इस पर अंतिम निर्णय सरकार लेगी.