भारी भरकम जुर्माने से बचने का UP के परिवहन मंत्री ने बताया तरीका, आप भी जानें
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) के तहत भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए एक नया उपाय आया है. अगर आपको भारी-भरकम चालान से बचना है तो 'ऑन द स्पॉट' जुर्माना भरना पड़ेगा.
highlights
- ऑन द स्पॉट जुर्माना देने पर पुराना नियम लगेगा
- कोर्ट में चालान भरा तो लगेगा नए नियम से जुर्माना
- उत्तर प्रदेश के परिवन मंत्री अशोक कटारिया ने दी जानकारी
लखनऊ:
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) के तहत भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए एक नया उपाय आया है. अगर आपको भारी-भरकम चालान से बचना है तो 'ऑन द स्पॉट' जुर्माना भरना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को 1 सितंबर से लागू कर दिया गया है. लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में एक नहीं दो तरह के चालान कट रहे हैं.
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अगर कोई व्यक्ति ऑन द स्पॉट जुर्माना भरता है तो उससे पुरानी दरों पर ही जुर्माना वसूला जा सकता है. लेकिन अगर चालान कोर्ट पहुंचता है तो आपको नए एक्ट के तहत जुर्माना देना होगा. इसका कारण यह है कि पिछले साल जून में सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन किया था.
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इसके बाद से इन दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. लिहाजा अगर चालान मौके पर ही जमा किया जाता है तो आपको नए एक्ट के तहत जुर्माना नहीं देना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्रीअशोक कटारिया का कहना है कि सरकार बढ़े हुए जुर्माना राशि को संशोधित करने पर विचार कर री है. केंद्र सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है.
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उन्होंने यह जानकारी भी दी कि अगर कोई ऑन द स्पॉट जुर्माना भरता है तो पुराने नियमों के आधार पर ही उससे फाइन लिया जाएगा. नए एक्ट के तहत भारी भरकम जुर्माने की अशोक कटारिया ने पैरवी की. उन्होंने कहा कि सरकार यह नियम लोगों की जान बचाने की उद्देश्य से लाई है.
पुलिसकर्मी देंगे दोगुना जुर्माना
नए नियमों को पुलिस कर्मियों पर सख्ती से लागू करने के लिए भी सरकार तैयार है. उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उससे तय जुर्माने से दोगुना राशि वसूली जाएगी.
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