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गाजियाबाद: दहेज में कार न मिलने पर पति ने दिया तीन तलाक, पत्नी पहुंची थाने

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत तीन तलाक को अपराध के दायरे में ला दिया गया है, मगर इसके बावजूद तीन तलाक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

Updated on: 19 Aug 2019, 03:13 PM

नई दिल्ली:

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत तीन तलाक को अपराध के दायरे में ला दिया गया है, मगर इसके बावजूद तीन तलाक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ताजा मामला गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां दहेज में कार न मिलने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया. जिसके बाद से पीड़िता के परिजन द्वारा थाना निवाड़ी में आरोपी पति के खिलाफ तहरीर दी है.

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जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के थाना निवाड़ी क्षेत्र स्थित एक गांव में रहने वाली एक युवती का निकाह जनपद हापुड़ इलाके में रहने वाले एक युवक के साथ 1 साल पहले हुआ था. आरोप है कि महिला के ससुरालवालों द्वारा लगातार उसे दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. उसके ससुराल वाले उसके साथ लगातार मारपीट करने लगे. इतना ही नहीं, उसे एक दिन ससुरालवालों ने घर से निकाल दिया. जिसके बाद वह परेशान होकर अपने मायके पहुंच गई और अपने मायके वालों को उसने आपबीती बताई.

जब महिला के परिजनों ने उसके पति से बात की तो उसने कार में मांग की. बाद में पति को घर पर बुलवाया गया और आपस में समझौते की बात कही. इसी दौरान पति और पत्नी में झगड़ा हो गया. आरोप है कि वहां पर पति ने पत्नी के साथ मारपीट की और तीन तलाक बोल वहां से चला गया. जैसे ही युवती के परिजनों ने यह बात सुनी तो वह बेहद परेशान हो गए।और इसकी शिकायत रविवार को उन्होंने स्थानीय पुलिस को दी.

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युवती के परिजनों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद भी थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. यानी पुलिस की कार्यशैली से वह बेहद नाराज हैं. लेकिन अब पीड़ित परिवार द्वारा आला अधिकारियों से इसकी शिकायत करने की बात कही जा रही है. उधर, इस पूरे मामले में एसपी देहात नीरज कुमार जादौन का कहना है एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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