इविवि: एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने विवि प्रशासन से किया जवाब-तलब
इलाहाबाद विश्विविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती को हाई कार्ट में चुनौती दी गई है.
नई दिल्ली:
इलाहाबाद विश्विविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती को हाई कार्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने विश्विवद्यालय प्रशासन से जवाब-तलब किया है. जस्टिस एसएस शमशेरी की एकलपीठ ने यह आदेश दिया है. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दो जुलाई को निर्धारित की है.
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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की दायर की गई याचिका में जियोलॉजी व भूगोल विषय के एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती की वैधता को चुनौती दी गई है. आरोप है कि भर्ती विज्ञापन कोर्ट के पूर्व में दिए गए फैसले के विपरीत निकाला गया है. कोर्ट ने कहा था कि आरक्षित कोटे की बची हुई सीटें बैक लॉग नहीं मानी जाएंगी. इस निर्देश का भर्ती में उल्लंघन किया गया है.
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बता दें कि डॉ. सुनील कुमार व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
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