नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की जमानत याचिका खारिज
यादव सिंह के खिलाफ आज कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत पर सुनवाई हुई थी.
नई दिल्ली:
नोएडा (Noida) के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने यादव सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. यादव सिंह के खिलाफ आज कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत पर सुनवाई हुई थी. वकीलों के दलील के बाद न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की कोर्ट ने यादव सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
Former Chief Engineer of Noida, Yadav Singh's bail plea in a disproportionate assets case rejected by the Allahabad High Court.
— ANI UP (@ANINewsUP) May 31, 2019
यह भी पढ़ें- BJP अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्रीय गृहमंत्रालय का पदभार संभाला
यादव सिंह नोएडा अथॉरिटी के हजारों करोड़ रुपये के घोटाला मामले में आरोपी हैं. उन पर नोएडा प्राधिकरण में चीफ इंजीनियर रहते हुए कई 100 करोड़ रुपये घूस लेकर ठेकेदारों को टेंडर बांटने के आरोप लगे थे. इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी में इंजीनियर रहते हुए यादव सिंह की सभी तरह के टेंडर और पैसों के आवंटन में बड़ी भूमिका होती थी.
यह भी पढ़ें- अमेठी: सुरेंद्र सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया
यादव सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और कानून के उल्लंघन के संबंध में केस दर्ज किया गया है. करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंसे यादव सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. वो और उनके नोएडा अथॉरिटी के नौ साथी डासना जेल में सजा काट रहे हैं.
यह वीडियो देखें-
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Maa Laxmi Upay: देवी लक्ष्मी की चैत्र पूर्णिमा की रात करें ये उपाय, पाएं धन-वैभव और समृद्धि
-
Chaitra purnima 2024: चैत्र पूर्णिमा के दिन गलती से भी न करें ये 5 काम, देवी लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज
-
Kastbhanjan Hanuman Mandir: हनुमान जी से डरकर से यहां शनिदेव ने धारण किया था स्त्री रूप, जानें इस मंदिर की पौराणिक कथा
-
Hanuman Jayanti Upay: नही हो रही धन में वृद्धि और करियर में चाहिए तरक्की, तो आज जरूर करें ये उपाय