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सपा के पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के गुर्गे को हाई कोर्ट से मिली जमानत

हाईकोर्ट ने अरशद को सशर्त जमानत दी है.

Updated on: 13 Sep 2019, 06:05 PM

नई दिल्ली:

यूपी के इलाबाद की फूलपुर से सांसद रह चुके बाहुबली नेता अतीक अहमद के गुर्गे को इलाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. अतीक अहमद के लिए काम करने वाला अरशद पर षड्यंत्र रचने, मारपीट करने, अपहरण और लूट जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं. हाईकोर्ट ने अरशद को सशर्त जमानत दी है. बाहुबली नेता अतीक अहमद के लिए काम करने वाले अरशद पर दर्जनों लोगों के साथ मिलकर देवरिया जेल में व्यवसायी जैद के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज है. इस मामले में याची का कहना था कि जेल में हुई मारपीट की घटना में अरशद का रोल स्पष्ट नहीं है. यूपी पुलिस ने घटना में शामिल अन्य आरोपियों के साथ उसे फंस दिया है. 

आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने याची को गवाहों को प्रभावित नहीं करने उन्हें धमकी न देने और कोर्ट की विवेचनाओं के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने और उस पर दर्ज मामले के जैसे अपराधों को न दोहराने की शर्त पर जमानत दी है.हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन शर्तों का पालन न करने पर अरशद की जमानत कभी भी निरस्त की जा सकती है. आपको बता दें कि याची 12 मार्च 2019 से अबतक लगातार जेल में ही है. एक दर्जन लोगों के साथ धूमनगंज थाने में  अरशद पर एफआईआर दर्ज है जस्टिस सिद्धार्थ ने अधिवक्ता इमरानुल्ला खान की बहस सुनकर दिया सशर्त जमानत देने का आदेश.