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उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर पर सोमवार को दिल्ली की अदालत सुनाएगी फैसला

बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) के खिलाफ अपहरण और रेप के मामले में दिल्ली की एक अदालत सोमवार को फैसला सुनाएगी.

Updated on: 15 Dec 2019, 10:47 PM

नई दिल्ली:

बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) के खिलाफ अपहरण और रेप के मामले में दिल्ली की एक अदालत सोमवार को फैसला सुनाएगी. कैमरे की निगरानी में होने वाली सुनवाई में डिस्ट्रिक्ट जज धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वह मुकदमे में सीबीआई (CBI) और आरोपी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 16 दिसंबर को फैसला सुना सकते हैं.

अगर सेंगर पर दोष साबित होता है उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद जज ने 5 अगस्त से प्रतिदिन मुकदमे की सुनवाई की थी. उधर, पीड़िता के वकील ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के नौ गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए.

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सेंगर पर महिला को 2017 में नाबालिग रहते हुए कथित रूप से अगवा कर उसके साथ रेप करने का आरोप है. अदालत ने सह-आरोपी शशि सिंह पर भी आरोप तय किए हैं. शशि सिंह पर आरोप है कि वह पीड़िता को सेंगर के पास लेकर गई थी. उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से चार बार बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.

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बता दें कि पीड़िता का परिवार एम्स के जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के हॉस्टल में रह रहा है, जबकि अदालत ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) को उनके लिए राष्ट्रीय राजधानी में किराए के आवास की व्यवस्था करने को कहा था.