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बोर्डिंग स्कूल गैंगरेप : मुख्य आरोपी को 20 और 4 आरोपियों को 9 साल की सजा

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के चर्चित बोर्डिंग स्कूल गैंगरेप मामले में आज पोक्सो कोर्ट ने आरोपी छात्र को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई है.

Updated on: 03 Feb 2020, 05:35 PM

देहरादून:

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के चर्चित बोर्डिंग स्कूल गैंगरेप मामले में आज पोक्सो कोर्ट ने आरोपी छात्र को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई है. विशेष पोक्सो जज रमा पांडेय की अदालत ने स्कूल निदेशक लता गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, दीपक उसकी पत्नी तनु को अलग-अलग धाराओं में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सभी को 9 साल की सजा सुनाई है.

प्रिंसिपल जितेंद्र शर्मा को इस मामले में ढाई साल की सजा सुनाई गई है. वहीं उसे कोर्ट से इस मामले में जमानत मिल गई है. अदालत ने स्कूल प्रबंधन पर साक्ष्यछुपाने, षड्यंत्र और गर्भपात कराने में दोषी पाए जाने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. इन सभी पर साक्ष्य छिपाने, षड्यंत्र रचने और छात्रा का गर्भपात कराने का आरोप था. अदालत ने आरोपी आया मंजू को बरी कर दिया है.

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कोर्ट ने इस मामले में तीनों नाबालिग छात्रों को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. इन तीनों नाबालिग आरोपियों को पिछले साल न्याय बोर्ड ने बरी कर दिया था. सोमवार को पोक्सो कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद तीन दिन के अंदर तीनों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया.

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आपको बता दें कि सितंबर 2018 के अगस्त में सहसपुर क्षेत्र के एक बोर्डिंग स्कूल में छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. इस घटना का खुलासा 2018 सितंबर में हुआ. जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ. आरोप था कि छात्रा के चार सहपाठी और सीनियर छात्रों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. छात्रा जब गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात स्कूल प्रबंधन ने कराया. इस मामले को छात्रा के घर वालों से भी छिपाया गया. घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने तीन नाबालिग और एक बालिग छात्र को गिरफ्तार कर लिया.