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योगी कैबिनेट की प्रथा टूटी, मंगलवार के जगह सोमवार को हुई बैठक, इन 12 फैसलों पर लगी मुहर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई. जिसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. खाने में मिलावट करने के मामले में योगी सरकार ने सबसे कड़ा रुख अख्तियार किया है.

Updated on: 16 Jul 2019, 07:52 PM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई. जिसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. खाने में मिलावट करने के मामले में योगी सरकार ने सबसे कड़ा रुख अख्तियार किया है. किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

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आबकारी नीति में भी बदलाव का प्रस्ताव पास किया गया. इससे पहले डिस्टलरी के पास होलसेल का इंडेंट नहीं देने पर 0.5 प्रतिशत या इससे अधिक समय पर 5000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगता था. यदि उसने तय मालक की सप्लाई की है तो अब इसे शिथिल किया जाएगा.

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रेस्टोरेंट अब 20, 30 और 50 लीटर बियर रख पाएंगे. पहले यह प्रावधान केव 50 लीटर था जिसकी गारंटी के लिए केवल बचत पत्र लिया जाता था वहीं अब ई पेमेंट और एफडीआर भी लिया जाएगा.

मिलावट पर लाइसेंस होगा कैंसिल

खाद्य पदार्थों के साथ किसी भी प्रकार की मिलावट के मामले में पहले अपराध में 40 हजार रुपये, दूसरे में 50 हजार रुपये का जुर्माना लगता था. तीसरी बार भी मिलावट में पकड़े जाने पर लाइसेंस कैंसिल होता था. लेकिन अब जुर्माना हटा दिया गया है.

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अब पहली बार मिलावट करने पर ही लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं दोषी की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है और उसपर गैंग्स्टर की कार्रवाई हो सकती है.

MRP से ज्यादा बिक्री पर बड़ा जुर्माना

सरकार ने उन लोगों पर भी शिकंज कसने का मन बना लिया है. किसी भी सामान को MRP से ज्यादा मूल्य पर बेचे जाने पर 10,20,30 हजार के जुर्माने को बढ़ाकर 75 हजार और डेढ़ लाख कर दिया है. इसके बाद में लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है.

राज्य सरकार का लोगो बनेगा

कैबिनेट ने फैसला किया है कि केंद्र के मानक के अनुसार राज्य सरकार का भी लोगों बनेगा. जिसका अनाधिकृत उपयोग अपराध माना जाएगा. दुरुपयोग करने पर दो साल की सजा और पांच हजार तक का जुर्माना लग सकता है.

नगर निगम संपत्ति कर नियमावली में संशोधन

योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने संपत्ति के वर्गीकरण में असमानता को दूर किया है. इसके तहत 120 वर्ग फीट की दुकानों, चाय, अंडा, ब्रेड, पान, सब्जियों, दूध, दर्जी आदि से आवासीय दर का डेढ़ गुना टैक्स लिया जाएगा. यह टैक्स अभी 5 गुना है.

डिफेंस कॉरीडोर को मंजूरी

सरकार ने अलीगढ़ में कृषि विभाग की 43.48 हेक्टेयर जमीन के निशुल्क ट्रांसफर को मंजूरी दी है.

प्रमोशन के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर प्रमोशन के संदर्भ में सेवा नियमावली में संशोधन किया है. नियम न होने के चलते पद खाली पड़े थे. जो अब भरे जा सकेंगे.

पुलिस में प्रमोशन के नियम बदले

यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर और दरोगा भर्ती में प्रमोशन के नियम बदले गए हैं. 4 विषय की परीक्षा अभी तक 100 नंबरों की होती थी. पहले 50 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होता था. जो कि अब एक विषय के लिए 35 प्रतिशत कर दिया गया है. लेकिन चारों विषयों को मिलाकर 50 प्रतिशत अंक पाना जरूरी है.

लखनऊ गाजियाबाद नगर निगम बेच सकेंगे बांड

कैबिनेट की बैठक में लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम को एक विशेषाधिकार दिया गया है. नगर निगम लखनऊ और गाजियाबाद के लिए म्युनिसिपल बांड और अवस्थापना विकास निधि के लिए क्रेडिट रेटिंग को मंजूरी दी गई है.

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इसके द्वारा मार्केट से पैसा लिया जाएगा. लखनऊ के लिए 200 और गाजियाबाद के लिए 150 करोड़ मार्केट से उठाया जाएगा. लखनऊ में पेयजल तथा सीवरेज सिस्टम को सुधारा जाएगा.