logo-image

कठुआ के दोषियों को सजा मिलने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही यह बात

कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में पठानकोट की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया. सांची राम समेत तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. वहीं 3 दोषियों को पांच-पांच साल की सजा हुई है.

Updated on: 11 Jun 2019, 12:00 PM

नई दिल्ली:

कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में पठानकोट की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया. सांची राम समेत तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. वहीं 3 दोषियों को पांच-पांच साल की सजा हुई है. जिसे लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी संतुष्टि जाहिर की है. उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ''माननीय कोर्ट द्वारा कठुआ की मासूम बच्ची रेप-मर्डर केस में 3 दरिन्दों को उम्रकैद व 3 अन्य को 5 साल कैद की सज़ा देने के बाद संभव है लोगों में कानून का कुछ डर पैदा हो और वे दरिन्दगी से बाज आयें. कानून द्वारा कानून का राज कायम करने हेतु देश में हर जगह ऐसी सज़ायें देना जरूरी लगता है.''

8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या मामले में विशेष अदालत ने छह लोगों को दोषी करार दिया था. वहीं, मुख्य आरोपी सांजीराम के बेटे (सातवें आरोपी) विशाल को बरी कर दिया गया. मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई थी जो 3 जून को पूरी हुई थी.

यह भी पढ़ें- लोगों से कार में लिफ्ट मांगती थी लड़की, फिर लगाती थी बलात्कार का आरोप, अब ये हुआ

15 पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार, 10 जनवरी 2018 को बच्‍ची को अगवा कर कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया. चार दिन तक बेहोश रखने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की रोजाना सुनवाई राज्‍य से बाहर पंजाब के पठानकोट में हुई.

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी ने पत्रकार की गिरफ्तारी मामले में Tweet कर CM योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज

पठानकोट में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में सुनवाई शुरू हुई थी. पठानकोट जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर है. कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ट्रांसफर का आदेश दिया था.

इन आरोपियों को मिली सजा

सांजी राम-उम्रकैद
दीपक खजूरिया- उम्रकैद
परवेश- उम्र कैद
तिलक राज-पांच साल की सजा
आनंद दत्ता-पांच साल की सजा
सुरेंद्र कुमार-पांच साल की सजा