बाबरी विध्वंस मामला: सीबीआई कोर्ट का आदेश, आडवाणी, उमा और जोशी 30 मई को हों पेश
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 13 आरोपियों को 30 मई को पेश होने के लिए कहा है।
नई दिल्ली:
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 13 आरोपियों को 30 मई को पेश होने के लिए कहा है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माने जाने वाले इस मामले की 20 मई से रोजाना सुनवाई शुरू की है।
गौरतलब है कि 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बाबरी विध्वंस मामले कि एक महीने के अंदर मामले की सुनवाई शुरू कर इसे जल्द निपटाएं। अदालत ने दो साल के अंदर सुनवाई की समय-सीमा भी तय की है।
Babri case: Special CBI court asks BJP leader LK Advani, Union Min Uma Bharti and Murli Manohar Joshi to appear before it on May 30
— ANI UP (@ANINewsUP) May 25, 2017
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ट्रायल जज का तबादला न करने का भी आदेश जारी कर 13 लोगों पर आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलाने को कहा था।
जिन लोगों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया था, उनमें बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व सांसद राम विलास वेदांती जैसे नेता शामिल हैं।
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आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार (बीजेपी), साध्वी ऋतंभरा, आचार्य गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया (विहिप) पर छह दिसंबर, 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद गिराए जाने से पहले रामकथा कुंज में एक मंच से भाषण देने को लेकर मुकदमा चल रहा है।
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