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योगी सरकार को हाईकोर्ट से झटका, 17 OBC जातियों को SC में शामिल करने के फैसले पर लगाई रोक

योगी सरकार को हाईकोर्ट से झटका, 17 OBC जातियों को SC में शामिल करने के फैसले पर लगाई रोक

Updated on: 16 Sep 2019, 05:06 PM

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए 17 ओबीसी जातियों के एस सी में विलय को रोक दिया है. आपको बता दें कि बीते 24 जून को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर रोक लगाते हुए कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार को फैसले लेने का अधिकार नहीं है ऐसे फैसले सिर्फ संसद ही ले सकती है. 

इससे पहले जून में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया करने का आदेश दे दिया था. 17 जातियों में शामिल कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, माझी, तथा मछुआ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है. ये सभी जाति पहले पिछड़ा जाति यानी ओबीसी (OBC) में शामिल थे.

इन सभी 17 जातियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद आरक्षण का सीधा लाभ मिलने की संभावना थी लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आदेश के उलट फैसला सुना कर इन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया. सरकार का यह फैसला जातियों को लुभाने के रूप में देखा जा रहा था. योगी सरकार काफी लंबे समय से इस आदेश के लागू होने का प्रयास कर रही थी. योगी सरकार ने कुल 17 जातियों (OBC) को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल कर दिया था. उधर सरकार का मानना है कि ये सभी जातियां OBC में थीं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी हुई थी. इसके लाइफ स्टाइल में कुछ सुधार नहीं हुआ. इसलिए इन सभी जातियों को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल किया गया.