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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत अधिकारी के खाली पद को भरने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2015 की ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में खाली रह गए पदों को भरने के करुणेश कुमार केस में दिए गए फैसले के तहत कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.

Updated on: 11 Jan 2020, 11:42 AM

लखनऊ:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2015 की ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में खाली रह गए पदों को भरने के करुणेश कुमार केस में दिए गए फैसले के तहत कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने जौनपुर के संतोष कुमार त्रिपाठी व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याची के अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि UPSSC ने 2015 में 3587 ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती निकाली थी.

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जिसके लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी. इसके बाद साक्षात्कार लिया गया था. परिणाम घोषित हुआ लेकिन तमाम चयनित लोगों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया. जिसके कारण यह पद खाली ही रह गई. हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई लेकिन एकल पीठ से राहत नहीं मिली.

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जिसके आदेश के खिलाफ विशेष अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं आयोग को अपीलकर्ताओं की नियुक्ति पर विचार करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया 21 दिसंबर 2018 तक पूरी कर ली जाए. इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने पुनर्विचार अर्जी डाली थी. जिसे कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2019 को खारिज कर दिया. लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यार्थियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है.