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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, अब DGP और IG की गिरफ्तारी नहीं

ये पूरा डिप्टी एसपी के सर्विस रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ था जिसे हाईकोर्ट ने पेश करने के लिए कहा था

Updated on: 20 Feb 2020, 12:50 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य के DGP और IG को गैर जमानती वारंट जारी किया था. अपने फैसले में हाईकोर्ट ने गृहसचिव से बात की थी वो अधिकारियों को गिरफ्तार करे और कोर्ट के सामने पेश करे. इस मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल ये पूरा डिप्टी एसपी के सर्विस रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ था जिसे हाईकोर्ट ने पेश करने के लिए कहा था. इस पर राज्य की तरफ से वकील ने कहा कि रिकॉर्ड देने मे थोड़ा वक्त लग सकता है. कोर्ट ने इस पर आदेश दिया कि रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में DGP भी पेश होंगे.

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इसके बाद जब कोर्ट दोबारा बैठी तो वहां DGP के बजाय उना प्रतिनिधि पेश हुआ. इस पर कोर्ट ने DGP के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी कर दिया और गृह सचिव को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया.