मद्रास हाई कोर्ट से किरण बेदी को लगा बड़ा झटका, रोजाना के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं
उपराज्यपाल किरण बेदी को केंद्रशासित प्रदेश के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं : मदास हाई कोर्ट
नई दिल्ली:
मद्रास उच्च न्यायालय से पुड्डुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी को झटका लगा है. अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा, उनके पास केंद्र शासित प्रदेश की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है.
Madras High Court says, "Puducherry Lt Governor Kiran Bedi does not have the power to interfere with the day to day activities of the Union Territory" pic.twitter.com/MSmmpfZEsE
— ANI (@ANI) April 30, 2019
बता दें कि कई दिनों से पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उप राज्यपाल किरण बेदी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है. सीएम ने उप राज्यपाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह फाइलें पास नहीं करने का आरोप लगाया है. एएनआई की खबर के अनुसार, कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के पास केंद्रशासित प्रदेश की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है.
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