केरल: UPA के तहत गिरफ्तार किए गए दो छात्रों की जमानत याचिका खारिज
गौरतलब है कि दो नवंबर को माकपा के छात्र कार्यकर्ताओं ताहा फजल और अलान सुहैब को कथित रूप से माओवादियों से सहानुभूति रखने और उनके कुछ पर्चे और सामग्री वितरित करने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था
नई दिल्ली:
अदालत ने केरल के कोझिकोड में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किए गए दो माकपा (CPI(M)) छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी. गौरतलब है कि दो नवंबर को माकपा के छात्र कार्यकर्ताओं ताहा फजल और अलान सुहैब को कथित रूप से माओवादियों से सहानुभूति रखने और उनके कुछ पर्चे और सामग्री वितरित करने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था. छात्रों की आयु लगभग 20 वर्ष है.
यह भी पढ़ें: क्या नरम पड़ गए शिवसेना के तेवर, किसानों के मुद्दों पर हुई बैठक में शामिल हुए मंत्री
छात्रों के वकील ने पत्रकारों को बताया कि प्रधान सत्र अदालत ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है. उन्होंने बताया कि आदेश की प्रति मिलने के बाद ही जमानत याचिका खारिज करने के कारण का पता चल पाएगा. अदालत ने हालांकि वकीलों को आरोपियों से शाम में एक घंटा मिलने की अनुमति दे दी है.
यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र का सियासी दंगल: अब क्या करेगी शिवसेना? शरद पवार ने तो गोल-गोल घुमा दिया
याचिकाकर्ता अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने और जमानत की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं. अभी दोनों आरोपी 15 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में हैं. ताहा फजल के भाई और उसकी एक रिश्तेदार ने कहा कि उन्हें कानून पर विश्वास है और पुलिस ने ‘झूठे सबूत’ पेश किए हैं.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Akshaya Tritiya 2024: 10 मई को चरम पर होंगे सोने-चांदी के रेट, ये है बड़ी वजह
-
Abrahamic Religion: दुनिया का सबसे नया धर्म अब्राहमी, जानें इसकी विशेषताएं और विवाद
-
Peeli Sarso Ke Totke: पीली सरसों के ये 5 टोटके आपको बनाएंगे मालामाल, आर्थिक तंगी होगी दूर
-
Maa Lakshmi Mantra: ये हैं मां लक्ष्मी के 5 चमत्कारी मंत्र, जपते ही सिद्ध हो जाते हैं सारे कार्य