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महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर FIR तत्काल दर्ज होने चाहिए: तेलंगाना सरकार

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मामले संबंधित पुलिस थाने के अधिकारक्षेत्र के बिंदु का उल्लेख किये बिना तत्काल दर्ज होने चाहिए और ‘जीरो एफआईआर’ व्यवस्था (Zero FIR System) का पालन होना चाहिए.

Updated on: 04 Dec 2019, 10:21 PM

highlights

  • तेलंगाना सरकार ने निर्देश जारी किया है कि सभी मामलों को रजिस्टर किया जाए. 
  • सारे एफआईआर को दर्ज करने के लिए जीरो एफआईआर पॉलिसी की व्यवस्था अपनाने का निर्देश. 
  • मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के निर्देश पर सभी बड़े अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को जारी हुआ निर्देश. 

हैदराबाद:

हैदराबाद (Hyderbad) में महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या (Hyderabad veterinary doctor rape and murder case) की पृष्ठभूमि में तेलंगाना सरकार (Telangana Government) ने बुधवार को कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर पुलिस (Telangana Police) को शिकायत प्राप्त होने पर मामले तत्काल दर्ज करने चाहिए.

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मामले संबंधित पुलिस थाने के अधिकारक्षेत्र के बिंदु का उल्लेख किये बिना तत्काल दर्ज होने चाहिए और ‘जीरो एफआईआर’ व्यवस्था (Zero FIR System) का पालन होना चाहिए. कई राजनीतिक दलों ने हैदराबाद घटना में पुलिस थानों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद के चलते पुलिस कार्रवाई में देरी का मुद्दा उठाया था.

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मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (K. Chandrashekar Rao, CM Telanagana) के निर्देश पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आहूत की गई थी. इस बैठक में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं रोकने के लिए अपनयी जाने वाली कार्ययोजना पर चर्चा की गई. बैठक में हिस्सा लेने वालों में गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली, शिक्षा मंत्री एस इंद्र रेड्डी, महिला विकास एवं बाल कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़ और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री ई डी राव शामिल थे.

विज्ञप्ति में कहा गया कि चर्चा के बाद विभिन्न दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक उपाय प्रस्तावित किये गए जिससे कि महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए एक व्यवस्था तैयार की जा सके. बैठक में ‘शी टीम्स’ को मजबूत करने का निर्णय किया गया जिसे छेड़खानी करने वालों और पीछा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है.

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इसके साथ ही ‘हाक आई ऐप’ को और इस्तेमाल के लिए अधिक अनुकूल बनाने और उसका राज्य में विस्तार करने का निर्णय किया गया. साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि शिक्षा विभाग बच्चों में लड़कियों और महिलाओं का सम्मान करने के लिए प्राथमिक स्कूल से ही नैतिक मूल्य रोपने की एक व्यवस्था तैयार करेगा.