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पहलू खान मुसलमान था इसलिए उसे कांग्रेस ने गो सेवक प्रमाणित किया, BJP का आरोप

BJP ने कहा, जो कांग्रेस पहले पहलू खान को गो सेवक बता रही थी, अब उनकी ही सरकार की चालान शीट में वह गोतस्कर है

Updated on: 30 Jun 2019, 08:47 AM

नई दिल्ली:

राजस्थान के अलवर में 2 साल पहले गो तस्करी के शक में भीड़ द्वारा पीटे गए पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. इस चार्जशीट में पहलू खान और उनके दोनों बेटों पर गो तस्करी का आरोप है. इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है. दरअसल इस मामले में शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मामले की जांच फिर करवाई जाएगी. गहलोत के इस बयान का विरोध करते हुए अब बीजेपी नेता गुलाबचन्द कटारिया ने कहा है कि, अगर कांग्रेस सरकार दोबारा जांच कराकर पहलू खान को गो भक्त, देशभक्त साबित करनाचाहती है तो वह भी सही.'

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नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया ने कहा, 'जो कांग्रेस पहले पहलू खान को गो सेवक बता रही थी, अब उनकी ही सरकार की चालान शीट में वह गो तस्कर है. उन्होंने कहा, पहलू खान मुसलमान था, इसलिए कांग्रेस ने उसे गो सेवक प्रमाणित करने की कोशिश की. वोटों की खेती पकाने के लिए कांग्रेस गो सेवक जैसा वक्तव्य देती रही, वोटों की खेती के लिए अपराधी और नॉन अपराधी में यह लोग अंतर नहीं करते.' उन्होंने कहा, लेकिन बीजेपी सरकार कभी धर्म के आधार पर अपराध तय नहीं करती.

क्या था अशोक गहलोत का बयान?

इससे पहले शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत ने साफ किया था कि दिसंबर 2018 में पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसमे पहलू खान का नाम शामिल नहीं है. एक अंग्रेजी अखबार का हवाला देते हुए अशोक गहलोत ने कहा था, 'अखबार में छपी खबर तथ्यात्मक रूप से गलत है. दिसंबर 2018 में राजस्थान पुलिस द्वारा सौंपी रिपोर्ट में मृतक पहलू खान का नाम नहीं था. गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात का जिक्र कहते हुए आगे कहा था, 'यह एक अलग मामला है जिसे मिस्टर आरिफ, मिस्टर इरशाद और मिस्टर खान मोहम्मद(ट्रांसपोर्टर) के खिलाफ 2017-18 में पिछली सरकार के तहत रजिस्टर और जांच किया गया था.'

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राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, 'चूंकि चार्जशीट में अभियुक्त का नाम दिसंबर 2018 में दाखिल करने के समय मौजूद नहीं था, इसलिए जिला अदालत ने 24वें दिन 2018 को चालान को स्वीकार कर लिया. हालांकि, हमारी सरकार यह देखेगी कि क्या पूर्व निर्धारित इरादों के साथ जांच की गई थी.'

बता दें, 2 साल पहले हुई घटना में पहलू खान की गो तस्करी के शक में पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद शनिवार को बताया गया कि, चार्जशीट में राजस्थान के गोजातीय पशु (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम, 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत पहलू खान का नाम शामिल किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये चार्जशीट कांग्रेस की सरकार आने के बाग 30 दिसंबर और 2018 को तैयार की गई थी. खबरों के मुताबिक बहरोर थाने में एफआईआर नंबर 253/17 के तहत दर्ज चार्जशीट में मामले में पूरी जांच के बाद पहलू खान और उनके दोनों बेटे इरशाद और आरिफ के खिलाफ आरबीए एक्ट के तहत आरोप तय किए गए हैं. वहीं उस गाड़ी के मालिक का भी नाम इस चार्जशीट में दाखिल है जिसका इस्तेमाल 2 साल पहले पहलू खान ने मवेशियों को ले जाने के लिए किया था.