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झुनझुन: किसी शख्स ने छिपाई यह जानकारियां तो होगी कड़ी कार्रवाई, जिला कलेक्टर का आदेश

जिला कलेक्टर का आदेश है कि अगर किसी ने भी जानकारी छिपाई तो जानकारी छिपाने वाले के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005. 1957 , भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269,270,271 के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा

Updated on: 07 Apr 2020, 04:07 PM

नई दिल्ली:

राजस्थान के झुंझुनूजिला कलेक्टर उमर दीन खान ने कोरोना वायरस  (corona virus (Covid 19)) की रोकथाम के तहत जिलावासियों से कहा है कि वे अन्य बाहरी देशों, राज्यों और जिलों से आने वाले लोगों की जानकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस या राजकीय चिकित्सा संस्थान, नियंत्रण कक्ष या अन्य किसी राजकीय अधिकारी या कर्मचारी को दें, ताकि उनका सर्वे कर सैम्पलिंग करवाई जा सकें. अगर किसी ने भी जानकारी छिपाई तो जानकारी छिपाने वाले के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005. 1957 , भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269,270,271 के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

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उन्होंने आमजन से कहा कि वे स्वयं जानकारी देने आगे आऎ और एक अच्छे नागरिकों का फर्ज निभाते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें.  जिला कलक्टर ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्पूर्ण जिले में करवाये गये घर-घर सर्वे के बावजूद कुछ लागों द्वारा अपनी बीमारी के लक्षण होने, विदेशी/ अन्य राज्य / अन्य जिलों से यात्रा की हिस्ट्री होने एवं गत माह निजामुददीन मरकज में आयोजित समारोह में शरीक होने की जानकारी छिपाई जा रही है जिससे जिले के अन्य नागरिकों के कोरोना वायरस संक्रमित होने से बीमार होने की संभावना बढ़ गई है.

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ऐसे लोग अपनी जानकारी 7 अप्रेल तक स्थानीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस या राजकीय चिकित्सा संस्थान को उपलब्ध करा दें. दिए गए समय के बाद अगर जानकारी में आता है कि ऎसे व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर अपनी उपस्थिति छिपाई है और कोरोना वायरस के सम्बन्ध में अपनी जानकारी को छिपाया है जिससे किसी नागरिक के कोरोना से संकमित होकर उसकी जान खतरे में आ सकती है या जान जा सकती है तो, ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005. 1957 , भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269,270,271 के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी