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सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे के खिलाफ अपील की सुनवाई टली

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण ने गत वर्ष 5 अप्रैल को 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरम्यानी रात के समय गांव कांकाणी की सरहद में दो कृष्ण मृगों के शिकार के मामले में मुख्य आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का ज

Updated on: 27 Jan 2020, 07:24 PM

Rajasthani:

जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट में 20 साल पुराने कृष्ण मृग शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और एक स्थानीय निवासी दुष्यंतसिंह को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर लीव टू अपील की सुनवाई अब 30 मार्च को होगी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण ने गत वर्ष 5 अप्रैल को 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरम्यानी रात के समय गांव कांकाणी की सरहद में दो कृष्ण मृगों के शिकार के मामले में मुख्य आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था.

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कोर्ट ने इस मामले में शिकार के लिए उकसाने के आरोपी सैफ अली खान, सोनाली, नीलम, तब्बू तथा एक स्थानीय आरोपी दुष्यंतसिंह को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने विधिक परीक्षण के पश्चात राजस्थान हाईकोर्ट में लीव टू अपील पेश की थी. सोमवार को न्ययाधीश मनोज कुमार गर्ग की एकलपीठ में सैफ व दो अन्य आरोपियों की ओर से अधिवक्ता केके व्यास ने बहस के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 30 मार्च मुकर्रर की है.