तमिलनाडु: मद्रास हाई कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई 2 नवंबर तक स्थगित की
मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को एआईएडीएमके के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई दो नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
highlights
- विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई दो नवंबर तक के लिए स्थगित
- इन विधायकों ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी से अपना समर्थन वापस लेने के संबंध में पत्र दिया था
नई दिल्ली:
मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई दो नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
इस दौरान बहुमत परीक्षण एवं उपचुनाव पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी।
पार्टी से किनारे किए गए नेता टी टी वी दिनाकरन और पार्टी की पूर्व महासचिव वी के शशिकला खेमे के 18 विधायकों की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई दो नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
अयोग्य ठहराए गए इन 18 विधायकों के वकीलों ने अदालत को बताया कि वे लोग किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो रहे थे और केवल मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी का विरोध कर रहे थे।
इन विधायकों ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी से अपना समर्थन वापस लेने के संबंध में पत्र दिया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल ने सभी विधायकों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया था।
और पढ़ें: दिनाकरन पर FIR दर्ज, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024 Date: हनुमान जयंती पर बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग, जानें किन राशियो की होगी आर्थिक उन्नति
-
भारत के इस मंदिर में नहीं मिलती पुरुषों को एंट्री, यहां होते हैं कई तांत्रिक अनुष्ठान
-
Mars Transit in Pisces: 23 अप्रैल 2024 को होगा मीन राशि में मंगल का गोचर, जानें देश और दुनिया पर इसका प्रभाव
-
Kamada Ekadashi 2024: कामदा एकादशी से पहले जरूर करें 10 बार स्नान, सफलता मिलने में नहीं लगेगा समय