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तत्काल तीन तलाक देने पर महिला ने पति के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट, जांच शुरू

महिला ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराई है, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

Updated on: 17 Aug 2019, 07:23 PM

नई दिल्ली:

मुंबई में एक शख्स के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण और अधिकार बिल के तहत रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है. मुस्लिम महिला ने इसकी शिकायत की थी. आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 498-A के तहत FIR दर्ज की गई है. शादीशुदा मुस्लिम औरत से क्रूरता करने के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है. महिला ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराई है. उसने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति ने तत्काल तीन तलाक दे दिया है. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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इससे पहले भी तीन तलाक देने का मामला सामने आ चुका है. तीन तलाक बिल पास हो जाने के बाद दिल्ली में व्हाट्सऐप (Whatsapp) पर तीन तलाक का मामला सामने आया था. 29 वर्षीय रायमा याहया ने बाड़ा हिंदूराव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक 24 नवंबर 2011 को उसने आतिर शमीम के साथ शादी की थी. 23 जून 2019 को आतिर शमीम ने तीन बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया था. बता दें कि शमीम ने व्हाट्स ऐप (Whatsapp) पर 3 बार तलाक लिखकर रायमा को तलाक दे दिया था. पुलिस ने मुस्लिम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज) एक्ट 2019 के तहत सेक्शन 4 के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एक महिला ने आरोप लगाया था कि तीन तलाक की शिकायत वापस लेने से मना करने पर उसके ससुराल वालों ने उसकी नाक काट दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला के पति ने उसे फोन पर तीन तलाक दिया था, जिसके बाद पीड़िता की मां ने अपने दामाद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

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बता दें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President RamNath Kovind) की मंजूरी के बाद ट्रिपल तलाक बिल (Triple Talaq Bill) आखिरकार ट्रिपल तलाक कानून (Triple Talaq Law) बन गया है और मु्स्लिम महिलाओं को तीन तालक जैसे कुप्रथा से आजादी मिल गई है. यह कानून 19 सितंबर 2019 से देश में पूरी तरह से लागू माना जाएगा. यह बिल तीन तलाक को अपराध बनाता है.