मेडिकल में मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा महाराष्ट्र सरकार से जवाब
दरअसल पीजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश में 16 फीसदी मराठा आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निकाला था
नई दिल्ली:
महाराष्ट्र के पीजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश में 16 फीसदी मराठा आरक्षण लागू करने के राज्य सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस पर कोर्ट ने राज्य की फडणवीस सरकार को नोटिस भेज जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, याचिकाकर्ता ने जो याचिका दाखिल की है उसका निपटारा करना होगा. बता दें, डेंटल कॉलेजों में प्रवेश में 16 फीसदी मराठा आरक्षण लागू करने के अध्यादेश को 20 मई को लागू किया गया था.
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दरअसल पीजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश में 16 फीसदी मराठा आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निकाला था. इस अध्यादेश को इससे पहले नागपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन तकनीकि कारणों की वजह से हाईकोर्ट में ये याचिका खारिज हो गई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई.
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 जून को हुई सुनवाई में कहा था कि मराठा छात्रों के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में आरक्षण मामले में कोई बदलाव नहीं होगा. कोर्ट ने कहा था कि 30 मई को उसने जो फैसला दिया था उसमे कोई बदलाव नहीं होगा. वहीं 30 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण अगले सत्र से लागू किया जाएगा.
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