पुणे BPO गैंगरेप केस: कोर्ट ने दोषियों की मौत की सजा उम्रकैद में बदली
पुणे बीपीओ गैंगरेप और हत्या के मामले में बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों दोषियों की मौत की सजा उम्रकैद में बदल दी.
नई दिल्ली:
पुणे बीपीओ गैंगरेप (Pune BPO Gang Rape Case) और हत्या के मामले में बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों दोषियों की मौत की सजा उम्रकैद में बदल दी. दोषियों पुरुषोत्तम बोराटे और प्रदीप कोकडे को 24 जून को फांसी दी जानी थी लेकिन हाईकोर्टने 21 जून को कहा था कि उनके अगले आदेश तक सजा पर अमल नहीं किया जाएगा. जस्टिस बी पी धर्माधिकारी और जस्टिस स्वप्ना जोशी ने दोषियों द्वारा उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की याचिका को स्वीकार किया.
ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी शेख के चंगुल से बचकर भारत आई वीना ने यूं किया अपना दर्द बयां
कोर्ट ने कहा, 'उनकी सजा कम कर दी गई है.' दोषियों के वकील युग चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि कोर्ट ने दोनों के जेल में बिताए समय को ध्यान में रखते हुए आदेश में कहा कि उन्हें 35 वर्ष जेल में बिताने होंगे.
और पढ़ें: उन्नाव रेप केस पर मायावती ने जताई षडयंत्र की आशंका, कहा...
सुनवाई कोर्ट ने 2012 में दोनों को दोषी ठहराते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. यह घटना 2007 की है, जब दोनों ने बीपीओ की एक कर्मचारी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Principles Of Hinduism : क्या हैं हिंदू धर्म के सिद्धांत, 99% हिंदू हैं इससे अनजान
-
Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदें सोना-चांदी, भग्योदय होने में नहीं लगेगा समय
-
Hinduism Future: पूरी दुनिया पर लहरायगा हिंदू धर्म का पताका, क्या है सनातन धर्म की भविष्यवाणी
-
Sanatan Dharma: सनातन धर्म की बड़ी भविष्यवाणी- 100 साल बाद यह होगा हिंदू धर्म का भविष्य