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लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में वधावन परिवार के खिलाफ मामला दर्ज

महाराष्ट्र लॉकडाउन वधावन अपराधएक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि महाराष्ट्र के सातारा जिले में महाबलेश्वर पुलिस थाने में आईपीसी और आपदा प्रबंधन कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Updated on: 10 Apr 2020, 01:09 PM

मुंबई:

कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन करते हुए एक हिल स्टेशन की यात्रा करने के आरोप में डीएचएफएल के प्रोमोटर्स कपिल और धीरज वधावन और उनके परिवार के सदस्यों समेत 21 अन्यों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि महाराष्ट्र के सातारा जिले में महाबलेश्वर पुलिस थाने में आईपीसी और आपदा प्रबंधन कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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एक अधिकारी ने बताया कि वधावन परिवार के सदस्यों को अन्यों के साथ मुंबई से 300 किलोमीटर दूर स्थित मशहूर पर्वतीय क्षेत्र महाबलेश्वर में उनके दीवान विला से गुरुवार को महानगरपालिका के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था. उन्होंने बताया कि बंद लागू होने के बावजूद सभी 23 लोग बुधवार शाम को अपनी कारों से खंडाला से महाबलेश्वर गए थे जबकि विषाणु पर लगाम लगाने के लिए पुणे और सातारा जिलों को सील कर रखा गया था. उन्होंने बताया कि चूंकि सातारा जिले के जिलाधीश के निषेधाज्ञा आदेश ने हर किसी को हिल स्टेशन पर यात्रा करने से प्रतिबंधित कर रखा है इसीलिए वेई शहर के समन्वय अधिकारी ने बृहस्पतिवार को महाबलेश्वर पुलिस थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

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शिकायत के अनुसार, वधावन परिवार को इस स्थान की यात्रा करने के लिए कोई चिकित्सीय या पारिवारिक आपात स्थिति की आवश्यकता नहीं थी तथा उन्होंने इस संबंध में कोई अनुमति नहीं ले रखी थी. उन्होंने बताया कि सभी लोगों को संस्थागत पृथक वास में भेज दिया गया है. मामले की जांच चल रही है. कपिल और धीरज वधावन यस बैंक और डीएचएफएल धोखाधड़ी मामलों में आरोपी हैं. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया था कि निकाय अधिकारियों ने उन्हें उनके फार्महाउस में देखा था. ईडी ने हाल ही में कपिल और धीरज वधावन को यस बैंक मामले में 17 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया था लेकिन दोनों ने महामारी का हवाला दिया और दोनों ही पेश नहीं हुए थे.