मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों का एलान, 20, 22 और 24 जनवरी को पड़ेंगे वोट
मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की घोषणा कर दी है. ये चुनाव तीन चरणों में क्रमश: 20, 22 और 24 जनवरी को होंगे.
भोपाल:
मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की घोषणा कर दी है. ये चुनाव तीन चरणों में क्रमश: 20, 22 और 24 जनवरी को होंगे. मतदान सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा. उसके बाद मतदान केंद्र पर ही मतों की गणना की जाएगी. संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतगणना का काम नहीं किया जाएगा. इन मतों की गणना खंड मुख्यालयों पर क्रमश: 28 जनवरी, 30 जनवरी और 1 फरवरी को होगी. सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा पंच, सरपंच व जनपद सदस्य के लिए 3 व 5 फरवरी को तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए 6 फरवरी को होगा.
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पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो 25 जनवरी तक प्रभावी रहेगी. निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतगणना का आचार संहिता से मतलब नहीं रहेगा और आयोग की मंशा है कि निर्वाचन प्रक्रिया के कारण गांव के रोजगारोन्मूलक कार्य प्रभावित न हों. राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ए.वी. सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस चुनाव में 50 जिला पंचायतों के 843 व 313 जनपद पंचायतों के 6816 जनपद सदस्यों का निर्वाचन होना है. प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या 23040 है जिनमें से 22 हजार 795 पंचायतों में चुनाव होंगे. प्रदेश के कुल 2 करोड़ 87 लाख मतदाताओं के लिए 62,007 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. इनमें से कुल 26,874 मतदान केन्द्र संवेदनशील हैं.
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक, निर्वाचन की प्रक्रिया की शुरुआत 26 दिसम्बर को निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ होगी. नामांकन पत्र भरने की शुरुआत भी इसी दिन से होगी, जो 2 जनवरी तक जारी रहेगी. नामांकन पत्रों की जांच 4 जनवरी को होगी, नाम वापसी की अंतिम तिथि. 6 जनवरी है. चुनाव दलीय आधार पर नहीं किए जाएंगे. साथ ही मतदान में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग भी नहीं होगा.
इस बार पंचायत चुनाव में शिक्षकों की डयूटी नहीं लगाई जाएगी. यह निर्देश राय निर्वाचन आयोग ने दिए हैं. मुख्य चुनाव पदाधिकारी का कहना है कि प्रदेश में कर्मचारियों की कमी है, ऐसे में शिक्षकों की डयूटी लगाई भी जाती है, तो बहुत आवश्यक होने पर ही लगाई जाएगी. चुनाव के दौरान रोजगार गारंटी योजना के तहत स्वीकृत कार्यों पर कोई रोक नहीं होगी.
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