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Madhya Pradesh Panchayat Election2020: पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रकिया शुरू

इस चुनाव से पहले पंचायत के वार्ड सरपंच पद, जनपद और जिला पंचायत के वार्ड और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण के लिए सोमवार को पहली सूचना प्रकाशित कर दी गई है.

Updated on: 28 Jan 2020, 07:53 AM

Madhya Pradesh:

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव प्रक्रिया 27 जनवरी 2020 से शुरू हो गई है. फिलहाल राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव की तारीखों की कोई जानकारी नहीं आई है. इस चुनाव से पहले पंचायत के वार्ड सरपंच पद, जनपद और जिला पंचायत के वार्ड और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण के लिए सोमवार को पहली सूचना प्रकाशित कर दी गई है.

साथ ही पंचायतों के वार्ड और सरपंच पदों का आरक्षण किया गया. वहीं 30 जनवरी को जनपद और जिला पंचायत के वार्ड और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण किया जाएगा. बता दें कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के आरक्षण की कार्रवाई राज्य स्तर पर की जाएगी. इसकी घोषणा भी जल्द की जाएगी.

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जल्द जारी होगी आरक्षण संबंधी सूचना और अधिसूचनाएं

पंचायत और ग्रामीण विकास अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही आरक्षण संबंधी सूचना और अधिसूचनाएं जारी करेंगे. 3 फरवरी तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयुक्त पंचायतराज के कार्यालय और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी.

जानकारी के मुताबिक, गैर अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष के लिए लॉटरी निकालकर आरक्षित किए जांएगे. वहीं अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायत के सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए अुसूचित के लिए आरक्षित रखे जाएंगे.

अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आबादी के हिसाब होगा आरक्षण

अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए वार्ड आरक्षण आबादी के हिसाब से किया जाएगा. वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए पद लॉटरी प्रक्रिया के तहत आरक्षित किए जाएंगे. गौरतलब है कि लॉटरी से आरक्षण तय करने के पांच दिन पहले सभी सूचना प्रकाशित करनी होगी. तभी इससे में लोगों की हिस्सेदारी तय हो पाएगी. वहीं महिलओं के लिए आधे स्थान आरक्षित रखे जाएंगे.