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MP में पंचायत चुनावों में क्या दसवीं पास होना जरूरी है? जानें सच

क्या मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2020 में सरपंच प्रत्याशी का दसवीं पास होना जरूरी है. अगर आपने यह खबर सुनी है तो हम बता दें कि यह फर्जी खबर है.

Updated on: 23 Oct 2019, 11:49 AM

highlights

  • जिला शिक्षा अधिकारी के नाम पर जारी हुआ फर्जी लेटर
  • पहले भी जारी हो चुका है फर्जी लेटर
  • पत्र का खंडन करके लिखाया गया मुकदमा

आगर मालवा:

क्या मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2020 में सरपंच प्रत्याशी का दसवीं पास होना जरूरी है. अगर आपने यह खबर सुनी है तो हम बता दें कि यह फर्जी खबर है. मध्य प्रदेश के आगर मालवा में जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से कलेक्टर के आदेश का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र वायरल हुआ है. इस पत्र में लिखा है कि पंचायत चुनाव 2020 में सरपंच पद के लिए प्रत्याशी का 10वीं पास होना आवश्यक है. अगर 10वीं पास नहीं की है तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता. यही नहीं मेंबर के चुनाव में भी दसवीं पास होने अनिवार्य बताया गया है. इस पत्र का संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) आगर ने शरारती तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए SP को पत्र लिखा है.

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सितंबर में भी DEO के नाम से एडिट किया गया फर्जी पत्र वायरल हुआ था. जिसकी अभी जांच चल रही है. इसी बीच एक और फर्जी पत्र वायरल होने से हड़कंप मच गया. पहले जो फर्जी पत्र वायरल हुआ था उसमें कलेक्टर का हवाला देते हुए बारिश के चलते बच्चों की छुट्टी के बारे में लिखा गया था. जिसके कारण स्कूल संचालकों और अभिभावकों में गलतफहमी पैदा हो गई. बाद में इस बात का खंडन किया गया.

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उसी पत्र को एक बार फिर से एडिट करके वायरल कर दिया गया है. जिसके बाद चुनाव की तैयारी में लगे बहुत से ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बन आई है. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने खंडन जारी करते हुए बताया कि उनके कार्यालय से ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है. शरारती तत्वों ने इस तरह का लेटर जारी किया है. ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है.