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कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण को दी मंजूरी

इसके अलावा मोटरयान कराधान एक्ट और ग्रीन व्हीकल्स पर टैक्स की दरों में बदलाव करने का फैसला लिया गया है.

Updated on: 05 Jul 2019, 02:09 PM

नई दिल्ली:

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी. कमलनाथ कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण की सीमा 27 फीसदी करने के विधेयक को मंजूरी दी. विधानसभा में विधेयक लाकर इसको कानून की शक्ल दी जाएगी. इसके अलावा मोटरयान कराधान एक्ट और ग्रीन व्हीकल्स पर टैक्स की दरों में बदलाव करने का फैसला लिया गया है.

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कमलनाथ कैबिनेट के अहम फैसले

  • ओबीसी आरक्षण की सीमा 27 फीसदी करने के विधेयक को मंजूरी
  • एमपी में 9 जिलों में आदिम जाति और अनुसूचित जाति छात्रावास बनाने को मंजूरी.
  • मोटरयान कराधान एक्ट में बड़ा बदलाव, 2014 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को एकमुश्त लाइफटाइम टैक्स की सहूलियत.
  • ग्रीन व्हीकल्स पर टैक्स की दर घटाई गई.
  • बीस लाख रुपए से ज्यादा कीमत के वाहनों पर टैक्स बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया.
  • सिंचाई प्रबंधन एवं कृषक भागीदारी समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया गया.
  • नर्मदा संकुल परियोजना शिकायत निवारण में संविदा नियुक्ति को मंजूरी.
  • सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म की रकम सीधे बच्चों के एकाउंट में ट्रांसफर करने को मंजूरी.
  • महिला स्व सहायता समूहों को यूनिफॉर्म सप्लाई के काम से जोड़ने की योजना बनेगी.
  • बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली रकम 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए की गई.
  • महिला स्व सहायता समूह सभी सरकारी विभागों की यूनिफॉर्म बनाएंगी.
  • पुलिस, कोटवार और स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म सप्लाई करने का काम मिलेगा.
  • सभी जिलों में संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद जारी रखने को मंजूरी.
  • पहले से काम कर रही एएनएम को नियुक्ति में प्राथमिकता.
  • सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की गई.
  • विधि विभाग में पार्ट टाइम एडिटर, चीफ एडिटर और रिपोर्टर का मानदेय बढ़ाया गया. सीनियर एडवोकेट इस काम के लिए नियुक्त किए जाते हैं.
  • कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव का प्रावधान समाप्त किया गया, सार्वजनिक स्थानों पर कुष्ठ रोगियों के साथ समानता का बर्ताव होगा, 1949 से लागू था कुष्ठ रोगियों को सार्वजनिक स्थानों पर रोकने का प्रावधान.

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