आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड में इंदौर की सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, चार को उम्रकैद, एक बरी
शहला मसूद आरटीआई कार्यकर्ता थीं, जिनकी हत्या उनके भोपाल स्थित घर के बाहर 16 अगस्त, 2011 को साजिश के तहत गोली मार कर दी गई थी।
नई दिल्ली:
मध्यप्रदेश के बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड में इंदौर की अदालत ने चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि सरकारी गवाह बन जाने के बाद एक आरोपी को क्षमादान दे दिया।
सजा पाने वालों में जाहिदा परवेज, सबा फारूकी, तबिश और शाकिब शामिल हैं, जबकि पांचवें आरोपी इरफान अली को बरी कर दिया गया। शहला मसूद आरटीआई कार्यकर्ता थीं, जिनकी हत्या उनके भोपाल स्थित घर के बाहर 16 अगस्त, 2011 को साजिश के तहत गोली मार कर दी गई थी।
सीबीआई ने इस मामले में चली 137 तारीखों की सुनवाई में 83 गवाह पेश किए।