logo-image

बीजेपी विधायक को न्यायालय से मिली राहत, विधानसभा सदस्यता हुई बहाल

विधानसभाध्यक्ष प्रजापति ने सोमवार रात पत्रकारों से कहा कि "पूर्व में न्यायालय के निर्णय के अनुसार, प्रहलाद लोधी की सदस्यता निरस्त की गई थी, जिस पर मेरे द्वारा पद रिक्त घोषित किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें स्थगन मिला, और उसके बाद सर्वोच्च न्याय

Updated on: 10 Dec 2019, 03:35 PM

Bhopal:

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है. विधानसभाध्यक्ष एन. पी. प्रजापति ने लोधी को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से मिली राहत के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी है. विधानसभाध्यक्ष प्रजापति ने सोमवार रात पत्रकारों से कहा कि "पूर्व में न्यायालय के निर्णय के अनुसार, प्रहलाद लोधी की सदस्यता निरस्त की गई थी, जिस पर मेरे द्वारा पद रिक्त घोषित किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें स्थगन मिला, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से भी स्थगन मिला. इसके चलते उनकी सदस्यता बहाल की जा रही है."

प्रजापति ने आगे कहा, "लोधी को अब वही सारे अधिकार प्राप्त होंगे, जो एक विधायक को होते है. पूर्व में भी न्यायालय के निर्देश के आधार पर कार्रवाई की गई थी और अब भी यही किया गया है. निर्णय कोई जल्दबाजी में नहीं होते."

यह भी पढ़ें- कमलनाथ सरकार देने जा रही है एक बड़ी योजना की सौगात, मिलेगी 10 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा

ज्ञात हो कि लोधी के मामले में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधानसभाध्यक्ष से मुलाकात की और उनसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर लोधी की सदस्यता बहाल करने का अनुरोध किया था. लोधी को भोपाल की विशेष अदालत ने मारपीट के मामले में दो साल कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके आधार पर विधानसभाध्यक्ष ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ लोधी ने उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील की थी, जिस पर उन्हें स्थगन मिला था. इस स्थगन को राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया.