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भोपाल रेप-मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को सुनाई फांसी की सजा

बता दें कि करीब एक महीने पहले भोपाल के कमलानगर स्थित मांडवा झुग्गी बस्ती में 8 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई थी.

Updated on: 11 Jul 2019, 01:32 PM

नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 8 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. दोषी विष्णु को जज कुमुदिनी पटेल ने यह सजा सुनाई है. इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए विष्णु को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने विष्णु को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना था.

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बता दें कि करीब एक महीने पहले भोपाल के कमलानगर स्थित मांडवा झुग्गी बस्ती में 8 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. 8 जून की शान को यह बच्ची अपने घर से सामान लेने बाहर निकली तो लौट कर नहीं आई. रातभर परिजनों ने बच्ची की तलाश की लेकिन, उसका कोई सुराग नहीं लगा था. अगले दिन सुबह मासूम का शव नाले में पड़ा मिला था.

पुलिस ने इस मामले में विष्णु को कई दिनों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था.आरोपी पर 20 हजार रुपये इनाम घोषित किए जाने के साथ उसकी तलाश के लिए 20 दल गठित किए गए थे. इसके बाद पुलिस ने विष्णु को खंडवा से गिरफ्तार किया था. 12 जून को कोर्ट में पुलिस ने इस मामले में 108 पेज का चालान पेश किया था. 19 जून को आरोप तय हुए थे. मामले में 30 लोगों के बयान हुए थे. चालान पेश होने के 1 महीने के अंदर ही यह फैसला आया.

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इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी. मामले में 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था. मामले को लेकर प्रदेश की सियासत भी खूब गरमाई थी. इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोपी के खिलाफ जल्दी न्यायालय में चालान पेश किए जाने का भरोसा दिलाया था और कहा था कि आरोपी को 30 दिनों के अंदर सजा मिले, इसके प्रयास किए जाएंगे.

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