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रांची-बलात्कार हत्याकांड के मुख्य आरेापी को ठहराया गया दोषी

अधिकारियों ने बताया कि15-16 दिसंबर के बीच की रात को इस अपराध को अंजाम देकर भागने वाले राहुल राज ने कई उपनामों का इस्तेमाल किया

Updated on: 20 Dec 2019, 05:07 PM

दिल्ली:

रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने वहां इंजीनयिरिंग की एक छात्रा से बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के मामले में एक महीने की त्वरित सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी को शुक्रवार को दोषी ठहराया. करीब करीब अबूझ पहेली जैसे इस अपराध में सीबीआई संदिग्ध का पता लगाने के लिए इलाके के लोगों के प्रोफाइल का इस्तेमाल किया और इस मामले का सुलझाया. दिल्ली के निर्भया कांड की चौथी बरसी पर यह वारदात हुई थी.

अधिकारियों ने बताया कि 15-16 दिसंबर के बीच की रात को इस अपराध को अंजाम देकर भागने वाले राहुल राज ने कई उपनामों का इस्तेमाल किया. सीबीआई ने राहुल के माता-पिता के डीएनए नमूनों का मिलान पीड़िता के शरीर में मिले नमूनों से किया. अधिकारियों के अनुसार राज एक आदतन अपराधी है और उस पर पटना में एक नाबालिग लड़की पर यौन हमला करने का भी आरोप है. वह बिहार और उत्तर प्रदेश में चोरी के कई मामलों में आरोपी है. सीबीआई ने 28 मार्च, 2018 को यह मामला अपने हाथों में लिया था और लखनऊ से इस साल जून में राज को गिरफ्तार कर मामले को सुलझाया.

वह अलग अपराध के सिलसिले में जेल में बंद था. अदालत ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में उसके खिलाफ आरोप तय किये और त्वरित सुनवाई करते हुए महज 16 कार्यदिवस में राज को दोषी ठहराया. यह फैसला ऐसे दिन आया है जब भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनायी है. रांची की विशेष अदालत राहुल राज को शनिवार को सजा सुनायेगी. वह बिहार के नालंदा का रहने वाला है. आरोपी ने पीड़िता से बलात्कार करने के बाद उसे जला दिया था. इस घटना पर काफी जनाक्रोश उभर. पीड़िता रांची के ओरमांझी इलाके के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा थी.