अयोध्या मामलाः रांची में एहतियातन धारा 144 लागू, इन नंबरों पर दे सकते हैं सूचना
अयोध्या मामले में शनिवार को उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार तक के लिए धारा 144 एहतियातन लागू कर दी है.
रांची:
अयोध्या मामले में शनिवार को उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार तक के लिए धारा 144 एहतियातन लागू कर दी है. जिला प्रशासन ने जिले के निवासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. उपायुक्त रांची राय महिमापत रे ने सभी जिलावासियों से अमन चैन बनाए रखने में जिला प्रशासन का आवश्यक सहयोग देने की अपील की है. जिला प्रशासन रांची द्वारा जिले में धारा 144 एहतियातन लागू कर दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को उत्पन्न होने से पहले ही रोका जा सके. धारा 144 तत्काल प्रभाव से 11 नवंबर की सुबह तक जारी रहेगी.
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उपायुक्त ने अयोध्या मामले के मद्देनजर सभी अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में अगले दो सप्ताह तक विशेष तौर पर अमन और शांति सुनिश्चित करने को कहा है. संवेदनशील क्षेत्रों या जहां पूर्व में कोई भी सांप्रदायिक विवाद हुआ हो, उन इलाकों में विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की किसी भी घटना की त्वरित सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को 0651-2215855 या 0651-2214182 या 100 नंबर पर संपर्क करके दी जा सकती है.
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उधर, समस्त झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है और मुख्य सचिव ने फैसले से पहले सभी जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई. झारखंड के मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने कहा कि सजग रहते हुए किसी भी अफवाह और संदेहास्पद सामग्री या किसी अराजक तत्व द्वारा शांति भंग करने की सूचना मिलती है तो इसकी सूचना पुलिस और जिला प्रशासन को दें. इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर राज्य के सभी नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाये रखने की अपील करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले को सभी सहर्ष स्वीकार करें. साथ ही उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें. कोई अफवाह फैलाये तो इसकी सूचना प्रशासन को दें.
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