जम्मू कश्मीर के पुंछ में एहतियातन धारा 144 की गई लागू
जिलाधिकारी राहुल यादव ने सोमवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पाबंदी लगाई.
नई दिल्ली:
अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एहतियाती कदम के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है. जिलाधिकारी राहुल यादव ने सोमवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पाबंदी लगाई. आदेश के मुताबिक, “जिले में कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर कुछ लोग प्रदर्शन कर सकते हैं और ऐसी आशंका है कि ऐसे लोग या समूह गतिरोध पैदा करें और जान-माल के लिये खतरा पैदा करें और दंगा कर सकते हैं.”
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इसमें कहा गया कि जिले में लोगों के हिंसक प्रदर्शन करने, भाषण देने, नारेबाजी करने, लाठियां और घातक हथियार लेकर चलने, तथा पांच या पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक है. यादव ने कहा कि शराब की दुकानें और बार बंद रहेंगे.
गौरतलब है कि पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ (CRPF) के 40 जवान शहीद हो गये थे. इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी. वहीं इस बर्बर घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सुरक्षा बलों को इसका बदला लेने के लिए खुली छूट दे दी गई है. साथ ही हमले के बाद से ही घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बहुत शक्ति के साथ मुस्तैद है.
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