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ED ने किया शब्बीर शाह की जमानत याचिका का विरोध, 29 अप्रैल को अगली सुनवाई

अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी, जबकि कोर्ट ने मुख्य मामले में सुनवाई के लिए 23 मई की तारीफ तय की है.

Updated on: 02 Apr 2019, 02:43 PM

नई दिल्ली:

कथित आतंकी फंडिंग मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह (Shabbir Shah) की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Delhi's Patiala House Court) में 29 अप्रैल तक सुनवाई टल गई है. मंगलवार (आज) को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी, जबकि कोर्ट ने मुख्य मामले में सुनवाई के लिए 23 मई की तारीफ तय की है.

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तिहाड़ जेल में कैद शब्बीर शाह ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था. इसके बाद आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने अपना जवाब दाखिल करते हुए शब्बीर शाह की जमानत याचिका का विरोध किया. फिलहाल कोर्ट शाह की जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

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इससे पहले शुक्रवार को वर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस अलगाववादी नेता पर बड़ी कार्रवाई की. ईडी ने शाह की दो करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर ली. यह कार्रवाई मनी लाड्रिंग एक्ट के तहत की गई. यह संपत्ति शाह की पत्नी और बेटियों के नाम पर है. इन्हें कथित तौर पर उनके ससुर ने खरीदा था. जब्त संपत्तिया श्रीनगर के रावलपोरा और इफंदीबाग में हैं. ईडी का कहना है कि शाह के पास 19 संपत्ति हैं जिनमें मकान, फ्लैट और होटल है जिसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा है.

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बता दें कि शब्बीर शाह पिछले 19 महीनों से हिरासत में हैं. इस मामले में ईडी ने उसे 26 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में शाह के सह आरोपी असलम वानी को 18 जनवरी 2019 को जमानत दे दी थी. ईडी ने असलम वानी और शाह के खिलाफ सितंबर 2017 में आरोप पत्र दाखिल किए थे. उसे ईडी ने 6 अगस्त 2017 को जम्मू-कश्मीर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था. ईडी ने आतंकी फंडिंग के आरोप में 2005 में दर्ज मामले के आधार पर 2007 में यह मुकदमा दर्ज किया था.