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हिमाचल : पूर्व CM वीरभद्र पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप, अदालत ने दिए ये आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी पर आय से अधिक 10 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जमा करने के मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं.

Updated on: 06 Feb 2019, 05:38 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी पर आय से अधिक 10 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जमा करने के मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. निचली अदालत को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा, 'मैं कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहा हूं. वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी पर आरोप तय होने दें.' आरोप 22 फरवरी को तय किए जाएंगे. अदालत ने हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से इस याचिका पर जवाब मांगा है. अदालत पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी.

वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने निचली अदालत के 10 दिसंबर वाले आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. निचली अदालत ने अपने आदेश में दंपति और सात अन्य लोगों पर आपराधिक कृत्य के मामले तय करने के आदेश दिए थे.

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सीबीआई का आरोप है कि सिंह के पास 10 करोड़ रुपये की सम्पत्ति है, जो उनके और उनके परिजनों के नाम है. सिंह उस सम्पत्ति के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए कि वह संपत्ति उनकी आय के स्रोत से अर्जित की गई है.