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हरियाणा सरकार करवाना चाहती है राम रहीम-हनीप्रीत की मुलाकात, जानिए क्या है वजह

राम रहीम से मुलाकात को लेकर हनीप्रीत के आवेदन पर सरकार कानूनी सलाह ले रही है और अगर कोई समस्या नहीं है तो वह राम रहीम से मुलाकात कर सकती हैं. लेकिन अब तक इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

Updated on: 20 Nov 2019, 12:23 AM

नई दिल्‍ली:

हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पंचकूला हिंसा (Panchkula Violence) में आरोपी हनीप्रीत इंसा (Honeypreet Insa) को उसके दत्तक पिता (Step Father) और जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Dera Saccha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim) से मुलाकात करवाने के पक्ष में लग रही है. हरियाणा के एक मंत्री ने कहा है कि "राम रहीम से मुलाकात करना उनका (हनीप्रीत) अधिकार है." राज्य के गृहमंत्री अनिल विज (Haryana Home Minister Anil Viz) ने यहां सोमवार को कहा, "सभी लोगों को दोषियों से मुलाकात करने का बराबर अधिकार है और कानून किसी को उस व्यक्ति से मिलने से नहीं रोकता."

उन्होंने मीडिया से कहा, "राम रहीम से मुलाकात को लेकर हनीप्रीत के आवेदन पर सरकार कानूनी सलाह ले रही है और अगर कोई समस्या नहीं है तो वह राम रहीम से मुलाकात कर सकती हैं. लेकिन अब तक इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है." दूसरी तरफ, अधिकारियों ने आईएएनएस से कहा कि राम रहीम और हनीप्रीत के बीच मुलाकात से राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. पुलिस ने जेल अधिकारियों को सौंपी गई अपनी रपट में बैठक की वकालत नहीं की है.

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स्वंयभू बाबा राम रहीम का क्षेत्र में अच्छा-खासा प्रभाव है और बड़ी संख्या में लोग उसका अनुसरण करते हैं. इससे पहले उसने अपने आश्रम के मुख्यालय में खेतों की देखभाल के लिए 42 दिनों की पैरोल की मांग की थी, लेकिन उसकी रिहाई से उत्पन्न होने वाली कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उसे पैरोल नहीं दी गई थी. पंचकूला की एक अदालत ने हालांकि हनीप्रीत इंसा को हिंसा के मामले में जमानत दे दी है.

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इससे पहले, निचली अदालत ने हनीप्रीत और 35 अन्य आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप हटा दिया था. वह फिलहाल आश्रम के मुख्यालय में रह रही है. राम रहीम को अगस्त 2017 में दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के लिए 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी. पंचकूला स्थित एक विशेष सीबीआई अदालत ने जनवरी में उसे और तीन अन्य को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 51 वर्षीय बाबा फिलहाल रोहतक की उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद है.

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