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सूरत में 3 साल की बच्‍ची से रेप और मर्डर के दोषी को सजा-ए-मौत

अनिल यादव ने सूरत के लिम्बायत इलाके में तीन साल की बच्‍ची के साथ पहले रेप किया था और बाद में उसकी हत्‍या कर दी थी. वारदात को अंजाम देकर वह फरार हो गया था.

Updated on: 27 Dec 2019, 01:19 PM

नई दिल्‍ली:

गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत में तीन साल की बच्‍ची से रेप और मर्डर के दोषी को मौत की सजा सुनाई है. पिछले साल 14 अक्‍टूबर को बिहार राज्‍य के बक्‍सर के रहने वाले अनिल यादव ने इस घृणित वारदात को अंजाम दिया था. सूरत पुलिस ने बिहार से अनिल यादव को गिरफ्तार किया था. अनिल यादव ने सूरत के लिम्बायत इलाके में तीन साल की बच्‍ची के साथ पहले रेप किया था और बाद में उसकी हत्‍या कर दी थी. वारदात को अंजाम देकर वह फरार हो गया था.

बिहार के बक्‍सर जिला के मनिया गांव निवासी अनिल यादव ने सूरत में 14 अक्टूबर की शाम को अपने पड़ोस में रहने वाली तीन साल की बच्ची का पहले अपहरण कर अपने कमरे में बंद कर दिया. रात में उसने अपने ही कमरे में बच्ची से रेप किया और फिर बाद में उसकी हत्या कर लाश को कमरे में ही एक बोरी में बंद कर छुपा दिया था. पुलिस ने बच्ची की लाश को उसके कमरे से बरामद किया था. बच्ची परिवार के साथ पहली मंजिल पर रहती थी और अनिल यादव भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर रहता था.

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पुलिस के अनुसार, बच्ची के माता-पिता जब बच्ची को ढूंढ रहे थे तो खुद अनिल यादव भी बच्ची को ढूंढने में उनकी मदद कर रहा था, ताकि उस पर शक न हो. लेकिन पुलिस ने जैसे ही सोसायटी के आसपास के सीसीटीवी खंगाल ने शुरू किए तो वह वहां से फरार हो गया था.

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पॉक्‍सो स्‍पेशल कोर्ट ने सुनवाई के बाद 31 जुलाई को अनिल यादव को दोषी माना और उसे फांसी की सजा सुनाई थी. विशेष जांच टीम ने उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था. अभियोजन पक्ष ने इस संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी. अब गुजरात हाई कोर्ट ने स्‍पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.