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अदालत ने नगर निगम से पूछा- दिल्ली क्यों अबतक नहीं हुआ साफ, जवाब दो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नगर निगमों से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों को साफ करने के लिए हर तरह का प्रयास करने के उनके दावों के बाद भी शहर क्यों साफ नहीं हुआ.

Updated on: 27 Jul 2019, 06:00 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नगर निगमों से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों को साफ करने के लिए हर तरह का प्रयास करने के उनके दावों के बाद भी शहर क्यों साफ नहीं हुआ.

न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ ने तीनों नगर निगमों से पूछा और उनसे हलफनामा दायर करके यह बताने को कहा है कि वह कैसे शहर साफ करने का इरादा रखते हैं. यही नहीं उन्होंने इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों की संख्या, निरीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों की सख्या भी बताने को कहा है.

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पीठ का यह निर्देश लेफ्टिनेंट कर्नल दिवंगत बी बी शरण की याचिका पर आया है। उन्होंने शहर की सफाई के लिए नगर निगमों को निर्देश देने की मांग की थी.

इधर, मध्यप्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर को लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने की कवायद जारी है, इसी क्रम में शहर को डिस्पोजल फ्री बनाने की मुहिम तेज कर दी गई है. इसके लिए नगर निगम ने 'बर्तन बैंक' भी बनाया है, जो व्यक्ति अपने आयोजनों में डिस्पोजल बर्तनों का उपयोग नहीं करता, उसे इस बैंक से स्टील के बर्तन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका उन्हें कोई किराया नहीं देना होता.