AAP को बड़ी राहत, राष्ट्रपति ने 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज की
दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में सत्ताशीन आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ी राहत मिली है.
नई दिल्ली:
दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में सत्ताशीन आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ी राहत मिली है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने 11 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग को खारिज कर दिया है. आप के विधायकों के खिलाफ ये याचिका लाभ का पद मामले में की गई थी. राष्ट्रपति ने इस याचिका को चुनाव आयोग की सलाह के आधार पर खारिज किया है. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सह-अध्यक्ष होने की वजह से लाभ के पद की शिकायत की गई थी.
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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज में को-चेयरपर्सन बनकर लाभ का पद संभालने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज कर दी है. राष्ट्रपति ने यह निर्णय चुनाव आयोग के अवलोकन पर लिया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह-अध्यक्ष का पद धारण करना अयोग्यता को आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि विधायक को वेतन या भत्ते के माध्यम से कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है
The president took the decision on Election Commission's observation that holding the office of co-chairperson of a District Disaster Management Authority does not attract disqualification as MLA as there is no remuneration by way of salary or allowances. 2/2 https://t.co/NRO7KyQnvL
— ANI (@ANI) November 5, 2019
बता दें कि मार्च 2017 में विवेक गर्ग नाम के एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास याचिका दी थी. विवेक ने लाभ का पद मामले में आप के 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. इनमें दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का भी नाम शामिल है. इसके बाद ये मामला चुनाव आयोग के पास सलाह के लिए भेज दिया गया था.
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