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दिल्ली में Odd-Even के दौरान सर्ज प्राइसिंग नहीं बढ़ाएंगी Ola-Uber

ola के सेल्स एंड मार्केटिंग अधिकारी अरुण श्रीनिवास ने कहा, ' Odd-Even के दौरान ओला पर बुक की गई कैब के लिये सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी.

Updated on: 02 Nov 2019, 02:47 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली में 4 नवंबर यानी सोमवार से Odd-Even लागू होने जा रहा है. ऐसे में ओला और ऊबर जैसी कैब चलाने वाली कंपनियां सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं करेंगी. खबरों के मुताबिक शनिवार को ओला ऊबर ने अपने बयान में कहा कि हम दिल्ली सरकार की योजना में सहयोग देने के लिए तैयार हैं. बता दें मांग बढ़ने के साथ किराये में बढ़ोतरी सर्ज प्राइसिंग कहा जाता है.

ola के सेल्स एंड मार्केटिंग अधिकारी अरुण श्रीनिवास ने कहा, ' Odd-Even के दौरान ओला पर बुक की गई कैब के लिये सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी.

सिर्फ ओला-ऊबर ही नहीं बल्कि राइड शेयरिंग कंपनी 'क्विक राइड' (Quick Ride) ने भी कहा है कि वो दिल्ली में ऑड-ईवन योजना के दौरान कार पूल करने को बढ़ावा देने के लिए अपने यूजर्स से कन्वीनियंस चार्ज) नहीं वसूलेगी.

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बताया जा रहा है कि ओला-ऊबर जैसी कैब सर्विस को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अगले 15 दिनों तक कीमतों में किसी भी तरह का कोई इजाफा न करें. इसके ऑटो औऱ ई-रिक्शा वालों को भी यही निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही केजरीवाल ने ये साफ किया है Odd-Even की प्रक्रिया बच्चों को स्कूल ले जाने वाली गाड़ियों और मरीजों को अस्पताल ले जाने वाली गाड़ियों पर लागू नहीं होगा.

इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि 4 से 15 नवंबर तक लागू हो रहे ऑड-ईवन नियम के दायरे से दो-पहिया वाहनों को बाहर रखा गया है. उन्होंने कहा था कि ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन करने वाले को 4,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. इसेक साथ उन्होंने ये भी बताया था कि नियम सोमवार से शनिवार तक लागू रहेगा, रविवार को छूट मिलेगी. इससे पहले दिल्ली सरकार ने साल 2016 में जनवरी और अप्रैल 2016 में ऑड-ईवन लागू किया था. इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर पॉल्यूशन और ट्रैफिक दोनों की समस्याओं से काफी हद तक निजात मिली थी.

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जानिए ऑड-ईवन में किसे मिलेगी छूट

ऑड-ईवन लागू होने के बाद भी कुछ विशेष हस्तियां इस दायरे से बाहर आएंगी. इनमें देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, चुनाव आयुक्त और सीएजी की गाड़ी, सेना से जुड़े वाहन, इमरजेंसी- एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड, मरीजों को लेकर जा रहे वाहनों पर छूट मिलेगी इसके अलावा महिलाएं, दिव्यांग और 12 से कम उम्र के बच्चों वाली गाड़ी, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे बैठे होने पर इन वाहनों को ऑड-ईवन से छूट मिलेगी.