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आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट

दरअसल 2013 के मामले में विधायक पर आरोप है कि उन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश की.

Updated on: 01 Nov 2019, 02:53 PM

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी (MLA Akhilesh Pati Tripathi) को 2013 में हुए दंगों के मामले में शुक्रवार को हिरासत में लेकर विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार कुहर (CBI Judge Ajay Kumar Kuhar) के समक्ष पेश किया गया. बार-बार अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं होने पर त्रिपाठी और दो अन्य के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrent) जारी किया गया था. इस मामले की सुनवाई रोज एवेन्यू कोर्ट (Rose Avenue Court) में चल रही है.

दरअसल 2013 के मामले में विधायक पर आरोप है कि उन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश की. इसी मामले में Delhi Police की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. दंगे फैलाने के मामले मे पुलिस की तरफ से तीन FIR दर्ज की है, जिसमें गवाहों के अपने बयान से पलट जाने के बाद एक केस मे अखिलेश पति त्रिपाठी को कोर्ट ने बरी कर दिया था.

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वहीं, मेडिक्लेम घोटाले में भी उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट मे पेश होकर जमानत लेनी पड़ी थी. उन पर आरोप है कि उन्होंने नकली बिल लगाकर धोखाधड़ी से लाखों रुपये के फर्जी बिल पास करवाए.

इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट अखिलेश पति त्रिपाठी पर सख्त रवैया अपना चुका है. पटियाला हाउस कोर्ट इतना नाराज था कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की कोर्ट ने धमकी तक दे दी थी.

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दरअसल कोर्ट में 2013 से जुड़े आपराधिक मामले में सुनवाई हुई थी जिसमें बतौर आरोपी अखिलेश पति त्रिपाठी को पेश होना था, लेकिन ना तो वो कोर्ट में पेश हुए और ना ही उनके वकील ने यह जानकारी दी कि विधायक कोर्ट में क्यों पेश नहीं हुए. जबकि उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि उनका विधायक से संपर्क नहीं हो पाया था.