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निर्भया केसः दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला, पढ़ें यहां

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्भया कांड (Nirbhaya Gangrape and Murder) के दोषी मुकेश की राष्‍ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

Updated on: 29 Jan 2020, 02:52 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्भया कांड (Nirbhaya Gangrape and Murder) के दोषी मुकेश की राष्‍ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि हमने सभी फाइलें देखी हैं. राष्ट्रपति के सामने सभी दस्तावेज रखे गए थे. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, राष्‍ट्रपति के फैसले की न्‍यायिक समीक्षा का कोई आधार नहीं है. एक दिन पहले मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिका पर सुनवाई के दौरान मुकेश की ओर से दलील देते हुए वकील अंजना प्रकाश ने पुराने फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा था कि मानवीय फैसलों में चूक हो सकती है. 

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