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निर्भया केसः दोषी मुकेश को एक और झटका, उपराज्यपाल ने खारिज की दया याचिका

निर्भया गैंग रेप मामले में दोषी मुकेश को एक और झटका लगा है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी है. बुधवार को मुकेश को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा था. हाईकोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.

Updated on: 16 Jan 2020, 12:07 PM

नई दिल्ली:

निर्भया गैंग रेप मामले में दोषी मुकेश को एक और झटका लगा है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी है. बुधवार को मुकेश को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा था. हाईकोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट का रुख करने को कहा था. इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर दो बजे सुनवाई की जाएगी. 

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निर्भया सामूहिक बलात्कार (Nirbhaya Gangrape) मामले में चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी हैं. चारों दोषियों के गले का नाप भी लिया जा चुका है. दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए फंदे तैयार हैं. हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में दिल्ली सरकार की ओर से आज दी गई दलीलों के बाद 22 जनवरी को चारों को फांसी दिये जाने की संभावना कम ही है. जेल अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि चारों में से किसी पर भी अभी परिजनों से मिलने पर रोक नहीं है.

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इस मामले में मौत की सजा पाने वाले चार दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश कुमार और पवन गुप्ता को 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी दी जानी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि चूंकि इनमें से एक की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है. ऐसे में उन्हें फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता. सत्र अदालत द्वारा सात जनवरी को मौत का वारंट जारी होने के बाद से चारों को अलग-अलग कोठरियों में रखा गया है.

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भले ही निर्भया केस के दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाने को लेकर संशय कायम हो गया है, लेकिन जेल में अधिकारी पूरी तैयारी में जुटे हैं. एक दिन पहले बुधवार को निर्भया कांड के दोषियों (मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्‍ता) को फंदे पर लटकाने के लिए गले की नाप ली गई. इस दौरान चारों दोषी बुरी तरह हिल गए और फूट-फूटकर रोने लगे.