महंगी शादियों के अरमान रह जाएंगे धरे के धरे, नए नियम लागू करने की तैयारी में केजरीवाल सरकार
कुछ समय पहले कोर्ट ने शादियों में बर्बाद होने वाले खाने और पानी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ ये पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार अब महंगी शादियों पर लगाम कसने की तैयारी में है. दरअसल दिल्ली सरकार जल्द ही एक पॉलिसी लाने वाली है जिससे भव्य शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या कंट्रोल की जा सकेगी. सूत्रों के मुताबिक इस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया गया है और इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से मंजूरी भी मिल गई है. दरअसल कुछ समय पहले कोर्ट ने शादियों में बर्बाद होने वाले खाने और पानी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ ये पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया. खबरों की मानें तो इस पॉलिसी का नोटिफिकेशन जुलाई महीने में जारी हो सकता है.
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पॉलिसी के मुताबिक क्या है नए नियम?
इस पॉलिसी में सबसे बड़ा नियम मेहमानों की संख्या पर है. इसके मुताबिक शादियों में कितने मेहमान आएगें, इसका फैसला वेन्यू के पार्किंग के साइज को देखते हुए लिया जाएगा. इसका पता वेन्यू के स्क्वायर मीटर एरिया को 1.5 से डिवाइड करके या पार्किंग में पार्क हो पाने वाली कुल गाड़ियों को 4 से मल्टिप्लाई करके पता लगाया जा सकेगा. इस के साथ ही पॉलिसी के मुताबिक शादियों में बचने वाला खाना वंचित बच्चों को दिया जाएगा. इसके साथ शादी की वजह से सड़कों पर जाम न लगे, इसका भी ख्याल रखा जाएगा.
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इस पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि अगर शादियों में इन नियमों का उल्लंघन हुआ तो इसका खामियाजा मेजबानों को नहीं बल्कि वेन्यू के ऑपरेटरों को भुगतना पड़ेगा. खबरों के मुताबिक पॉलिसी में बताया गया है कि पहला नियम तोड़ने पर 5 लाख का जुर्माना लगेगा जबकि दूसरा नियम तोड़ने पर 10 लाख का जुर्माना लगेगा. वहीं तीसरा नियम तोड़ने पर 15 लाख का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा तीसरा नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ-साथ 30 दिन के बफर पिरीयड देने के बाद वेन्यू ऑपरेटरों का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा.
बात दें, कुछ समय पहले खबर आई थी कि दिल्ली में तीन बहनों ने खाना न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया. इस खबर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शादियों में होने वाली खाने और पानी की बर्बादी को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी.
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