LG अनिल बैजल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारियों की समीक्षा की
दिल्ली में अब से बस कुछ ही दिनों बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है. चुनाव फरवरी में होने की संभावना है.
नई दिल्ली:
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग की अध्यक्षता की. दिल्ली में जनरल क्राइम की स्थिति को देखने के लिए बैठक आयोजित की गई थी. बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनिल बैजल ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा भी की. दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर पुलिस की तैयारियों की समीक्षा की. दिल्ली में अब से बस कुछ ही दिनों बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है. चुनाव फरवरी में होने की संभावना है.
Lt. Governor of Delhi, Anil Baijal chaired law & order meeting to review general crime situation in Delhi & preparedness of Police regarding Delhi Assembly Elections - 2020. pic.twitter.com/ii2INzhgBl
— ANI (@ANI) December 31, 2019
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हालांकि, अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक (Amulya Patnaik) ने कई सहायक पुलिस आयुक्त (ACP-एसीपी) इधर से उधर किए थे. उन्होंने अब दो एसीपी सहित 32 इंस्पेक्टर फिर इधर से उधर कर दिए थे. ट्रांसफर लिस्ट में सबसे ज्यादा थानों के एसएचओ शामिल हैं. सोमवार को जारी भारी-भरकम तबादला सूची में इस बार जिन दो सहायक पुलिस आयुक्तों का नाम अंकित था, उनमें हैं ए. वेंकटेश और महेश कुमार. ए. वेकटेश दानिप्स अधिकारी हैं. उन्हें सुरक्षा दृष्टि से दक्षिण पश्चिम जिले के कैंट सब-डिवीजन का एसीपी बनाया गया था.
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जबकि महेश कुमार को सीमापुरी (शाहदरा जिला) से मध्य जिले के जन शिकायत (लोक शिकायत पीजी सेल) प्रकोष्ठ भेजा गया था. इसी आदेश में तत्काल बदलाव करके महेश कुमार का तबादला पीजी सेल मध्य जिला का रद्द कर दिया गया था. उसके बाद महेश कुमार को, ए. वेंकटेश को पहले भेजे जाने वाली पोस्टिंग यानि कैंट सब-डिवीजन का एसीपी बना डाला गया था. जबकि ए. वेंकटेश को जारी इसी तबादला आदेश में फरमान सुनाया गया था कि अब वे दिल्ली कैंट सब-डिवीजन न जाकर, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा विंग में ही रहेंगे. दो एसीपी के एक ही तबादला आदेश में आनन-फानन में यह बदलाव क्यों? इसका जबाब पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक से लेकर कोई भी देने को राजी नहीं है। न ही तबादला आदेश में इस रद्दो-बदल का कहीं कोई जिक्र किया गया था.
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