JNU देशद्रोह मामले में दिल्ली सरकार को रिमाइंडर भेजने का आदेश
2016 जेएनयू देशद्रोह मामले की बुधवार को सुनवाई हुई. दिल्ली की एक कोर्ट ने पुलिस से इस मामले की स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है.
नई दिल्ली:
2016 जेएनयू देशद्रोह मामले की बुधवार को सुनवाई हुई. दिल्ली की एक कोर्ट ने पुलिस से इस मामले की स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है. देशद्रोह मामले में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी अभी तक नहीं मिलने पर दिल्ली सरकार को रिमाइंडर भेजने के लिए भी कहा है. दरअसल, कन्हैया, उमर खालिद आदि के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभी तक दिल्ली सरकार से ज़रूरी मंजूरी नही मिली है. इसी सिलसिल में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वो दिल्ली सरकार को रिमाइंडर भेजे. इसके अलावा कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भी एक महीने के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा.
बता दें कि देशद्रोह के मामले में CRPC के सेक्शन 196 के तहत जब तक राज्य सरकार मंजूरी नहीं दे देती, तब तक कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले सकता है. वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.
2016 JNU sedition case: Delhi Court asked state Government to file a status report and Delhi police to send another reminder to the government of Delhi as sanction for prosecution has not been granted by them. Matter adjourned for 3rd April.
— ANI (@ANI) February 19, 2020
गैरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 9 फरवरी 2016 को कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था.जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच करते हुए तत्कालीन जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की थी और उसी आधार पर पिछले साल अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें कन्हैया कुमार समेत अन्य आरोपियों पर देशद्रोह की धारा लगाई गई थी.
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