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कालिंदी कुंज-नोएडा मार्ग खोलने में दखल दे दिल्ली पुलिस, हाईकोर्ट का आदेश

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पिछले 35 दिन से शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोगों के कारण स्थानीय लोगों और छात्रों को हो रही परेशानी के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है.

Updated on: 18 Jan 2020, 12:54 PM

नई दिल्ली:

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पिछले 35 दिन से शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोगों के कारण स्थानीय लोगों और छात्रों को हो रही परेशानी के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह छात्रों की समस्या को देखते हुए इस रास्ते को खोलने का प्रयास करे. 

शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के धरने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. खास तौर से छात्रों को परेशानी हो रही है. बार्ड परीक्षा नजदीक आने के कारण कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. जस्टिस नवीन चावला ने सरिता विहार रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 15 दिसंबर से यह रास्ता बंद है. याचिकाकर्ता अमरेश माथुर ने कोर्ट से कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा नजदीक हैं.  

उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही है. उससे पहले प्री बोर्ड परीक्षा भी कराई जानी हैं. रोड नंबर 13ए बंद होने से मथुरा रोड पर रोजाना भार जाम लग रहा है. उन्होंने कहा कि इस रोड पर जाम के कारण अपोलो अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

कोर्ट ने इससे पहले दिल्ली पुलिस से नियम और कानून के मुताबिक इस मामले को देखने को आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी पिछले तीन दिन से लगातार प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिक कर रहे हैं लेकिन प्रदर्शनकारी रास्ता खाली करने के लिए तैयार नहीं हैं.